इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में 'भारत सरकार अधिनियम, 1919' के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे 'मोंटफोर्ड सुधार' भी कहा जाता है।