विधेयक क्या होता है
विधेयक एक प्रारूप संविधि है जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित होने तथा राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने के पश्चात् कानून बन जाता है। सभी विधायी प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाए जाते हैं।
विधेयक कानून नहीं होता है विधेयक को प्रस्ताव के तौर पर भी समझा जा सकता है जिसे कानूनी अमला पहनाने के लिए कई रास्तों से गुजरना होता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक औ र असार्वजनिक विधेयक। लेकिन अगर इसके इतर कोई विधेयक सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। सरकार विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं। सामान्य और धन विधेयक। पर जब संसद का कोई साधारण सदस्य सार्वजनिक विधेयक प्रस्तुत करता है तब इसे प्राइवेट विधेयक कहते हैं।
धन विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिसका सम्बन्ध संघ की आय, व्यय, निधियों, हिसाब-किताब और उनकी जाँच इत्यादि से हो
धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक साधारण विधेयक कहे जाते हैं